MukhyaMantri Covid Bal Kalyan Yojana | मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना सम्पूर्ण जानकारी

MukhyaMantri Covid Bal Kalyan Yojana: मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना की शुरुआत की गयी है। CM Covid Child Welfare scheme के तहत जिन बच्चो के माता-पिता की कोविड-19 से आकस्मिक मृत्यु हो गई है ऐसे बच्चों को आर्थिक, खाद्य एवं शिक्षा सहायता देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के क्रियान्वयन के लिये नोडल विभाग महिला-बाल विकास विभाग होगा।

कोविड -19 से अनेक परिवारों में आजीविका उपार्जन करने वाले माता/पिता की आकस्मिक मृत्यु हुई है, ऐसे प्रभावित परिवारों के बच्चो को शासकीय सहायता दी जाने की आवश्यकता है | इस योजना का उद्देश्य इन बच्चो को आर्थिक एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है , ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन निर्वाह करते हुए अपनी शिक्षा भी निर्विघ्न रूप से पूरी कर सके |

मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना अन्तर्गत पात्रता की शर्ते

  • प्रभावित परिवार मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी हो।
  • परिवार को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं हो।
  • बाल हितग्राही के मृतक माता/पिता ऐसे शासकीय सेवक या शासकीय उपक्रम के सेवक न हो जिन्हें पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन पाने की पात्रता हो।
  • ऐसे बालक/बालिका जिनकी आयु 21 वर्ष या उस से कम है, परन्तु स्नातक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि तक, इनमे से जो भी कम हो और जिनके-
    1. माता- पिता की कोविड -19 से मृत्यु हुई हो या
    2. माता- पिता का निधन पूर्व में हो गया था तथा उनके वैध अभिभावक की कोविड -19 से मृत्यु हुई हो|
    3. माता-पिता में से किसी एक का पूर्व में निधन हो चुका है तथा अब दुसरे की कोविड -19 से मृत्यु हुई है|
  • “कोविड -19 से मृत्यु ” का अभिप्राय ऐसी किसी भी मृत्यु से है , जो 1 मार्च ,2021 से 30 जून ,2021 तक की अवधि में हुई |

योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता

मासिक आर्थिक सहायता – प्रत्येक बाल हितग्राही को 5000/- प्रतिमाह की सहायता राशि बैक खाते में जमा की जावेगी। यदि बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम है तो बच्चों की सहायता राशि चिन्हांकित संरक्षक के संयुक्त खाते में जमा की जावेगी। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत उसके व्यक्तिगत खाते में जमा की जावेगी। सहायता राशि संबंधित बाल हितग्राही को 21 वर्ष की आयु तक देय होगी।
मासिक राशन सहायता – प्रत्येक बाल हितग्राही और योजना के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त उनके संरक्षक को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मासिक राशन प्रदाय किया जायेगा।
शिक्षा सहायता– प्रत्येक बाल हितग्राही को स्कूल शिक्षा , उच्च शिक्षा , तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा,विधि शिक्षा आदि हेतु योजना के अनुसार नि:शुल्क शिक्षा ( पहली कक्षा से स्नातक तक ) उपलब्ध करवाई जाएगी।

मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना के आवेदन की प्रक्रिया

मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना में सभी आवेदन दस्तावेजों सहित योजना के लिए निर्मित पोर्टल covidbalkalyan.mp.gov.in पर ही प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया नि:शुल्क होगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला-बाल विकास का यह दायित्व होगा कि वह ऐसे परिवारों की पहचान करें, जिन्हें योजना का लाभ दिया जा सकता है। ऐसे परिवारों से संपर्क कर पोर्टल पर आवेदन भरवाएँ। समस्त लाभ पोर्टल के माध्यम से दिये जाएंगे।

CM Covid Bal Kalyan Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?
01. सबसे पहले नीचे दिए हुए ऑफिसियल नोटिफिकेशन की लिंक को क्लिक करके। MukhyaMantri Covid Bal Kalyan Yojana Notification 2021 का अवलोकन करें।
02. उसके बाद Apply Now लिंक पर क्लिक करे अब यहाँ Register करे और लॉगिन करे।
04. अब जो फॉर्म आएगा उसमे अपनी संपूर्ण जानकारी Fill Up करें।
05. उसके बाद Submit Button पर क्लिक करें। अब आपके फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो गया होगा।
06. और आगे भविष्य के लिए एक फॉर्म की प्रति Print कर ले या Pdf File Save कर ले।
ईमेल में फ्री जॉब अलर्ट पाने के लिए क्लिक करें याद रहे आपके पास वेरिफिकेशन ईमेल आयेगा उसे ओपन कर वेरीफाई जरूर करे।

आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण लिंक

Apply OnlineClick Here
Official NotificationClick Here
Official WebsiteClick Here

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